उपभोक्‍ताओं के लिए जरूरी है ये खबर पढ़ना पेटीएम, फोन पे जैसी सेवाओं का उपयोग करने वाले

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मोबाइल वॉलेट के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानों) नियमों को पूरा करने के लिए पेटीएम, फोनपे और अमेजन पे सहित अन्‍य सभी वॉलेट्स को 29 फरवरी, 2020 तक का समय दिया है। इसका सीधा मतलब है कि इस तरह के मोबाइल वॉलेट्स का उपयोग करने वाले यूजर्स को उक्‍त अवधि तक कोई असुविधा या परेशानी का सामना नहीं करना होगा।
इससे पहले सरकार ने पूर्ण केवाईसी नियमों को पूरा करने के लिए मोबाइल वॉलेट्स कंपनियों को 31 अगस्‍त, 2019 तक का समय दिया था। लेकिन अब आरबीआई ने 30 अगस्‍त को एक अधिसूचना जारी कर इसकी समय सीमा को छह महीने के लिए बढ़ाकर 29 फरवरी, 2020 कर दी है। इसके साथ ही आरबीआई ने यह चेतावनी भी दी है कि इसके बाद वह समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाएगा।
आरबीआई ने सभी पीपीआई जारीकर्ता या मोबाइल वॉलेट सर्विस प्रदाताओं से कहा है कि उन्‍हें यह सलाह दी जाती है कि केवाईसी अनुपालन पीपीआई के लिए न्‍यूनतम विवरण पीपीआई (प्री-पेड भुगतान उपकरण) के रूपांतरण की समयसीमा 18 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दी गई है। यह भी ध्‍यान दिलाया जा रहा है कि इस उद्देश्‍य के लिए कोई और विस्‍तार नहीं दिया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर उद्योग निकाय पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह उम्‍मीद जताई है कि सरकार कोई तरीका निकालेगी, जिससे मोबाइल यूजर्स को फेस-टू-फेस वेरिफ‍िकेशन कराने की जरूरत न पड़े।

उपभोक्‍ताओं के लिए जरूरी है ये खबर पढ़ना पेटीएम, फोन पे जैसी सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्‍ताओं के लिए जरूरी है ये खबर पढ़ना पेटीएम, फोन पे जैसी सेवाओं का उपयोग करने वाले Reviewed by Desi Article on September 05, 2019 Rating: 5

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